Solar pump subsidy: देश के बहुत से क्षेत्र में आज भी सिंचाई के बगैर खेती नहीं हो पाती इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य के किसानों को 3hp से 5hp की क्षमता वाले सोलर पंप लगाने पर 60 % से 100% तक सब्सिडी देने का ऐलान किया है
हमारे देश के अंदर किसानों को खेती करने के लिए पर्याप्त सिंचाई नहीं होने पर बहुत बड़े हिस्से में आज भी खेती नहीं हो पाती और जिस भी हिस्से में खेती होती है वहां पर पानी समय पर ना मिलने के कारण उत्पादन घट जाता है ।कई किसान बिजली और डीजल से चलने वाले पंप के द्वारा सिंचाई करते हैं जिस पर खर्चा अधिक होने से उतना मुनाफा नहीं ले पाते है।
इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे कुछ किसान अपने पुराने डीजल या बिजली से चलने वाले पंपों को सोलर पंप में चेंज कर रहे हैं इससे उन्हें सिंचाई की लागत को बचाते हुए बिजली के उत्पादन में भी आमदनी होती है।
कितना सोलर पंप सब्सिडी
अगर आप भी सोलर सिंचाई पंप लगवाने की सोच रहे हैं तो आपको इसमें ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा क्योंकि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के द्वारा सोलर पंप लगवाने के लिए किसानों को सब्सिडी दिया जाता है । इसी में अब राजस्थान सरकार ने भी सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए 60% से 100% सब्सिडी देगी
राजस्थान सरकार में अपने कृषि बजट घोषणा 2022/23 में 500 करोड रुपए अगले 2 साल अनुदान के लिए प्रदान किया है। सोलर पंप लगाने में राजस्थान राज्य पहले स्थान पर है।
सोलर पैनल पर अनुदान
राजस्थान सरकार सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए किसानों को 60% अनुदान देगी अगर आप ऐसी एसटी औरत के किसान हैं तो आपको ₹45000 अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा इसके साथ ही जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति को 100% सब्सिडी दिया जाएगा यह अनुदान 3hp से 7.5 एचपी तक होगा
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क्या है जरूरी
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके खेत में मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप माइक्रो स्प्रिंकलर, लगा होना चाहिए।
ग्रीन हाउस, लोट टनल, शेडनेट हाउस में खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी का लाभ प्राथमिकता से दिया जाएगा.किसान को इस योजना में आवेदन करने वाले के पास कम से कम 0.4 हेक्टेयर जमीन का होना जरूरी है।
इसके अलावा 1,000 घन मीटर का जल संग्रहण ढांचा या 400 घन मीटर वाली डिग्गी/फार्म पॉण्ड या 100 घन मीटर का जल हौज या अधिकतम 100 मीटर गहराई का भूमिगत जलस्रोत होना चाहिए
यहां पर करें आवेदन
राजस्थान सरकार ने आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर मांगे हैं. अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर-1800-180-1551 भी जारी किया गया है। किसान आवेदन करते समय अपना निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जमीन के कागज, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और अपना पासपोर्ट साइट फोटो अपलोड करना ना भूलें।
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