किसानों को सामान्य श्रेणी और अन्य वर्ग को अलग-अलग सब्सिडी दिए जा रही है बता दें कि कृषि यंत्रीकरण (Combine Harvesters Subsidy) सब्सिडी किसानों को (एसएमएएम) पर उप मिशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। सरकार की ओर से किसानों को 40% से 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है।
हमारे देश में खेती का कार्य किसान अपने पारंपरिक तरीके से कर रहे हैं लेकिन अब बदलते हुए समय के दौर में किसानों को मशीन का आवश्यकता ज्यादा पड़ रही है। क्योंकि समय के अभाव के चलते किसानों के द्वारा भूमि में अगली फसल बोने के लिए समय पर कंबाइन हार्वेस्टर से काम करना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि इस समय के साथ-साथ है मजदूर कम मिलने के साथ-साथ रकबा भी लगातार बढ़ा है। इसलिए किसानों को मशीनों से काम करना बहुत ही आवश्यक हो चुका है। क्योंकि अगर समय पर खेत में कार्य नहीं होगा तो अगली फसल की बुवाई समय पर नहीं होने के चलते किसानों को उत्पादन के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी होता है।
Combine Harvesters Subsidy: इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य सरकार दोनों ही अपने-अपने स्तर पर योजनाएं चलाई जा रही है जिसके तहत सब्सिडी और लोन भी कृषि यंत्रों पर मिलता है जिससे किसान को आर्थिक लाभ होता है और उन्हें मशीन खरीदने में सहायता मिलती है ताकि वे अपने खेत के कार्य को समय पर कर पाए और उत्पादन भी बड़े और किसानों के आर्थिक स्थिति मजबूत हो इसके लिए सरकार द्वारा समय-समय पर लाभ दिया जाता है।
इसके लिए किसानों को सरकार के द्वारा मशीन की प्रकार के आधार पर और लाभार्थियों के आधार पर कृषि उपकरणों (Combine Harvesters Subsidy) पर समय-समय पर सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है।
कंबाइन हार्वेस्टर पर मिल रही 50% सब्सिडी (Combine Harvesters Subsidy)
जो किसान एसटी, एससी,महिला किसान और छोटे और सीमांत किसानों के लिए मिलने वाली सब्सिडी (Combine Harvesters Subsidy) नीचे दिए गए हैं
- कंबाइन हार्वेस्टर (स्वचालित) रु.8.00 लाख 50% रु.
- कंबाइन हार्वेस्टर – ट्रैक्टर चालित (ट्रैक्टर के बिना) 3.00 लाख 50% लैपटॉप
- कंबाइन हार्वेस्टर – ट्रैक्टर चालित (ट्रैक्टर के साथ) 7.25 लाख रु 50% रु
- कंबाइन हार्वेस्टर-चॉपर-कलेक्टर – ट्रैक्टर माउंटेड (ट्रैक्टर के बिना) 3.50 लाख 50% रुपये
- कंबाइन हार्वेस्टर-चॉपर-कलेक्टर – ट्रैक्टर माउंटेड (ट्रैक्टर के साथ)7. 75 लाख 50%
- कंबाइन हार्वेस्टर (ट्रैक प्रकार) – <6 फीट कटर बार चौड़ाई रु। 7.00 लाख 50%
- आलू, मूंगफली और अन्य कंदीय फसलों के लिए कंबाइन हार्वेस्टर (ट्रैक्टर चालित) 10.00 लाख 50% रुपया
- गन्ना हार्वेस्टर (स्वचालित) – व्हील प्रकार/ट्रैक प्रकार (पूर्ण/आधा}(केवल कस्टम हायरिंग केंद्रों द्वारा खरीदा जाएगा) 50.00 लाख 50% रुपये
- मक्का कंबाइन हार्वेस्टर (स्वचालित) 10.00 लाख 50% रुपया
किसानों को सरकार द्वारा दी जा रही कंबाइन हार्वेस्टर (Combine Harvesters Subsidy) पर अन्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए कितनी सब्सिडी दी जा रही है नीचे देखें।
- कंबाइन हार्वेस्टर (स्व-चालित) रुपये 6.40 लाख रुपये 40% रुपये
- कंबाइन हार्वेस्टर – ट्रैक्टर चालित (ट्रैक्टर के बिना) 2.40 लाख 40% रुपये
- कंबाइन हार्वेस्टर – ट्रैक्टर चालित (ट्रैक्टर के साथ) 5.80 लाख 40% रुपये
- कंबाइन हार्वेस्टर-चॉपर-कलेक्टर – ट्रैक्टर पर स्थापित (ट्रैक्टर के बिना) 2.80 लाख 40% रु
- कंबाइन हार्वेस्टर-चॉपर-कलेक्टर – ट्रैक्टर माउंटेड (ट्रैक्टर के साथ) रु. 6.20 लाख 40%
- कंबाइन हार्वेस्टर (ट्रैक प्रकार) – <6 फीट कटर बार की चौड़ाई रु. 5.60 लाख 40%
- कंबाइन हार्वेस्टर (ट्रैक प्रकार}> 6 फीट कटर बार चौड़ाई) रु। 11.00 लाख 50% रु.
- कंबाइन हार्वेस्टर (ट्रैक प्रकार}> 6 फीट कटर बार चौड़ाई) 8.80 लाख 40%
- आलू, मूंगफली और अन्य कंदीय फसलों के लिए कंबाइन हार्वेस्टर (ट्रैक्टर चालित) 8.00 लाख 40%
- गन्ना हार्वेस्टर (स्वचालित) – व्हील प्रकार/ट्रैक प्रकार (पूर्ण/आधा) (केवल कस्टम हायरिंग केंद्रों द्वारा खरीदा जाना है) 40.00 लाख 40% रु
- मक्का कंबाइन हार्वेस्टर (स्वचालित) 8.00 लाख 40% रु
सरकार द्वारा दी जा रही किसानों को कंबाइन हार्वेस्टर (Combine Harvesters Subsidy) पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर https://farmech.gov.in जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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