सरकार के द्वारा किसानों को खेत में तालाब (Farm Pond Subsidy) बनाने पर 1 लाख 35 हजार रुपए का सब्सिडी दिया जा रहा है, जाने आवेदन की प्रक्रिया
तालाब निर्माण करने पर सब्सिडी (Farm Pond Subsidy Yojana)
राजस्थान प्रदेश में भूमि में पानी का स्तर के कमी के चलते किसानों को खेती में सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य में कई योजनाएं आरंभ किया गया है। इसी में राजस्थान प्रदेश सरकार के द्वारा खेतों में तालाब निर्माण (Farm Pond Subsidy Yojana) के लिए किसानों को 1 लाख 35 हजार रुपए की सब्सिडी दिया जा रहा है।
खेत में तालाब निर्माण करने से जब बारिश होता है तो उस पानी को इक्कठा करने में सहायता मिलती है। जिसके चलते किसानों की बंजर भूमि पर खेती करने में सहायता मिलती है। क्योंकि खेती में पानी हो सबसे ज्यादा जरूरी होता है।
खेतों में Farm Pond बनाने पर सब्सिडी
खेतों में Farm Pond बनाने पर सब्सिडी राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार कच्चे तालाब निर्माण करने पर 73500 रुपए यानी 70% का अनुदान मिलेगा जो किसान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सीमांत किसान हैं। इसके अलावा इस वर्ग के किसान जो अपने खेत में प्लास्टिक लाइनिंग Farm Pond बनाने पर 1 लाख 35 हजार यानी 90% की सब्सिडी दिया जाता है।
Farm Pond Subsidy Yojana: जो किसान सामान्य श्रेणी में वे किसान कच्चे तालाब निर्माण में खर्च होने वाले पैसा का 60% यानी 63 हजार रुपए अनुदान मिलेगा। वहीं अगर प्लास्टिक लाइनिंग Farm Pond पर 80% यानी खर्च का 1 लाख 20 हजार रुपए की सहायता मिलेगी। किसानों को कम से कम Farm Pond 400 घनमीटर क्षमता का होना जरूरी है।
किन किन किसानों को मिलेगा लाभ
बता दें कि कृषि विभाग के अनुसार, किसानों को तालाब निर्माण में सब्सिडी के लिए कम से कम 0.3 हेक्टेयर होना आवश्यक है। वहीं अगर संयुक्त खातेदारी में शामिल किसान के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होना आवश्यक है।
तालाब निर्माण में आवेदन की प्रक्रिया
तालाब निर्माण में अनुदान के इच्छुक एक किसान अगर खुद आवेदन राज किसान साथी पोर्टल (Raj Kisan Saathi Portal) पर कर सकते हैं। या इसके अलावा आपने आसपास नजदीकी ई-मित्र केन्द्र (e-Mitra Centre) पर जाकर जन आधार नम्बर के द्वारा से आवेदन करना होगा।
आवेदन करने वाले किसानों को अपने खेत के नक्शा जो राजस्व विभाग द्वारा जारी होना चाहिए और जमाबंदी की नकल आदि जरुरी होना चाहिए। आवेदन हो जाने के बाद कृषि विभाग खेत तलाई निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी करता है। जिसकी सूचना मोबाइल नंबर पर संदेश या इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक द्वारा किसानों को दी जाती है।
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