उत्तराखंड के सरकार ने स्टेट को ऑर्गेनिक खेती की ओर ले जाने के लिए जैविक कृषि एक्ट को मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट की हुई बैठक में सर्व सहमति से इस पर मोहर लगाई गई इस एक्ट के तहत जैविक खेती के लिए नोटिफाई होने वाले ब्लॉक में रासायनिक खाद व कीटनाशक बिक्री पर रोक लगेगी।
रसायनिक खाद और बीज
सरकार ने बढ़ते हुए कितना स्कोर की बिक्री और इसके होने वाले इस्तेमाल करें एक लाख जुर्माना व 1 साल की जेल इसके अलावा दोनों भी हो सकती है।
आपको बता दें कि बुधवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों पर चर्चा की गई जिसमें से 27 प्रस्तावों पर मंजूरी दे दी गई है। यह बैठक खत्म होने के बाद सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि इस कानून से राज्य में ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में विकसित करने में मदद साबित होगा।
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उन्होंने बताया कि इसे प्रथम चरण में 8 ब्लॉक में लागू किया जाएगा। जैविक खेती किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगी ।
सरकार की कैबिनेट में मंजूरी के बाद अब इसे विधानसभा में मंजूर करवाया जाएगा। नर्सरी एक्ट को भी मंजूरी दे दी गई है नर्सरी घरवालों को पौधों की गुणवत्ता के साथ-साथ लिखित में गारंटी भी देनी होगी। ऐसा ना करने पर एक साल तक की जेल हो सकती है। यह एक सरकारी नौकरी योग के अलावा प्राइवेट सभी जगह लागू होगा इस एक्ट के मंजूरी के बाद सरकार का कहना है कि इस तरह की एक्ट बनाने में उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है।
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