Haryana Farmers News: बीते कुछ सालों में हमारे देश में पर्यावरण एक मुख्य समस्या बनता जा रहा है। जिसके चलते काफी नुकसान भी होता है. बता दें कि पर्यावरण को प्रदूषण होने के बचाव के लिए सरकार के द्वारा कई अहम फैसले समय समय पर लिए जाते हैं। इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश के फतेहाबाद जिलाधीश राहुल नरवाल के द्वारा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के पद्धत शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रदेश के जिले में गेहूं की फसल कटाई के बाद जो अवशेष रह जाते हैं। उनको तुरंत प्रभाव से जलाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है।
यानी जिले में किसानों के द्वारा गेहूं कटाई करने के बाद जो अवशेष रह जाता है उसमें आग लगने पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा। और इसके अलावा का वाइन हार्वेस्टर मशीन के द्वारा जो गए हैं वह निकल जाता है। उनके लिए भी आदेश जारी हुआ है। बता दें कि कंबाइन हार्वेस्टर मशीन के मालिकों को गेहूं निकालने के दौरान मशीनों में सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाने के लिए भी आदेश दिया गया है। यह दिए गए आदेश रबी सीजन 2024 की कटाई पूरी होने तक जारी रहेगा।
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