Krishi Yantra Subsidy Yojana : भारत एक कृषि प्रधान देश है यहां पर लगभग 80 प्रतिशत जनता कृषि कार्य करती है देश की अर्थव्यस्था को बेहतर करने के लिए खेती को महत्वपूर्ण योगदान है। इस लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत राजस्थान सरकार ने किसानों को कृषि यंत्रों ख़रीद पर बंपर सब्सिडी देने का फैसला लिया है।
अगर आप भी किसान के साथ साथ राजस्थान के स्थाई निवासी है तो आप कृषि में इस्तेमाल होने वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लेना चाहते है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दे की आप डिस्क प्लाऊ , डिस्क हैरो, रोटावेटर,सीड ड्रिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क प्लाऊ , डिस्क हैरो, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, रिज फरो प्लांटर , मल्टी क्रॉप प्लांटर , ट्रेक्टर ऑपरेटेड रिपर, चिजल प्लाऊ आदि पर सब्सिडी ले सकते हैं।
किसान सब्सिडी लेने हेतू आवश्यक दस्तावेज
सब्सिडी राशि किसानों के खाते में सीधे डालीं जाएगी ।
राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों की पर दी जा रही 50 प्रतिशत सब्सिडी का फायदा लेने के लिए आवेदन किसान के पास कृषि योग्य जमीन होना जरूरी है । और इसके अलावा अगर ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लेने के लिए किसान के पास ख़ुद का ट्रैक्टर होना भी आवश्यक है ।
कृषि विभाग द्वारा दिया जाने वाली किसी योजना का लाभ एक किसान एक तरह के कृषि यंत्र पर 3 साल के समय में केवल एक ही बार ले सकेगा। सभी योजनाओं में अलग -अलग प्रकार के 3 कृषि यंत्रों पर किसान 3 बर्ष तक सब्सिडी ले सकेगा। इसके अतिरिक्त किसान को राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता, जिनकी सूची राज किसान साथी पोर्टल पर प्रदर्शित हो, उससे ही कृषि यंत्र खरीदने पर ही सब्सिडी दी जाएगी।
सब्सिडी अनुदान हेतू आवश्यक दस्तावेज
सब्सिडी के लाभ हेतु किसान अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र या राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर सब्सिडी हेतु आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाईन जमा किए जानें पर प्राप्ति रसीद ऑनलाईन ही प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के वक्त किसानों को जिन दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी उसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते है।
1. आधार कार्ड
2. जमीन का रिकॉर्ड
3.बैक खाते की कापी
4.जाति प्रमाण पत्र
5. ट्रैक्टर की ( आर.सी. )
सब्सिडी की मिलने वाली राशि किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा।
कृषि यंत्रों पर मिल रही सब्सिडी के लिए किसान के द्वारा किए गए आवेदन के बाद सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन के समय अधिकारी को खरीदे गए यंत्र का बिल देना जरूरी है ।जाँच करने के बाद सब कुछ सही पाए जाने पर सब्सिडी का भुगतान सीधा किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा।
नोट : किसान अधिक जानकारी लेने हेतु राजस्थान सरकार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट rajkisan.rajasthan.gov.in पर जाये।
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