हरियाणा के अंत्योदय परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है अंतोदय परिवारों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिजली बिल में बहुत बड़ी राहत देते हुए कहां की ऐसे उपभोक्ता जिनकी सालाना इनकम ₹100000 से कम हो । उन परिवारों पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगेगा। यह निर्णय हरियाणा के मुख्यमंत्री व बिजली मंत्री रणजीत सिंह द्वारा बैठक में लिया गया।
बिजली बिल डिफाल्टर उपभोक्ताओं को छूट
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा की डिफाल्टर राशि चाहे कितनी भी हो ऐसे उपभोक्ताओं को 1 वर्ष से 10 वर्ष या इससे अधिक का बकाया हो। भुगतान नहीं करना होगा। बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 150 यूनिट के हिसाब से हिसाब से 36 सौ से अधिक का बिल राशि जमा करना होगा।
अपनी इच्छा से लोड बढ़ाने की योजना लागू
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 2018 में चलाई गई योजना को दोबारा से चलाया जाए। अगर किसान भाई इच्छा से बड़ी मोटर लेना चाहता है तो उसे अपना लोड घोषित करना होगा। इसके पश्चात लोड बढ़ा दिया जाएगा। अब किसान को लोड बढ़ाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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