किसानों के लिए सरकार ने रोटावेटर (Rotavator Subsidy) पर 50% तक की सब्सिडी दिया जाएगा जिसके लिए आवेदन कर योजना उठाए लाभ…
बदलते हुए दौर के साथ-साथ किसानों को अत्याधुनिक कृषि यंत्रों की आवश्यकता रहती है। क्योंकि आज के समय में मजदूर मिलना काफी मुश्किल हो चुका है। ऐसे में किसानों को इस तकनीकी मशीनों को अपनाकर खेती में समय पर कार्य करने में आसानी मिलती है। ताकि किसानों को खेती का कार्य कुछ ही समय में संपन्न हो जाए। जिससे अगली फसल को समय पर बुवाई किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा किसानों को कई योजनाओं में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी समय समय पर प्रदान की जाती है।
Rotavator Subsidy: बता दें कि अब प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को रोटावेटर पर 50% तक का अनुदान दिया जा रहा है। जिसके चलते किसान अपनी खेती में और आसान और सही समय पर बुवाई करने में सहायता प्रदान होगी।
ट्रैक्टर के साथ चलने वाली रोटावेटर मशीन के द्वारा किसान अपनी खेत में फसल काटने के बाद जो भी अवशेष बचते हैं। उसे आसानी से जमीन में मिल सकते हैं। और इसके चलते जमीन में पर्याप्त नमी बनी रहती है। ऐसे में किसानों को रोटावेटर का इस्तेमाल कर समय पर बुवाई करने में सहायता मिलता है। अगर आप भी रोटावेटर (Rotavator Subsidy) पर मिलने वाले अनुदान प्राप्त कर लिए के लिए इच्छुक हैं तो आपको यह आवेदन कैसे करना है और कब तक करना है, पूरी जानकारी देखें।
कौन-कौन से किसानों को मिलेगा रोटावेटर पर सब्सिडी
बता दें कि सरकार के द्वारा दी जा रही कृषि यंत्र रोटावेटर पर सब्सिडी श्रेणी के आधार पर 40 से 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। जिसके चलते राजस्थान प्रदेश सरकार ने एससी,एसटी लघु व सीमांत किसान और महिला किसान को Rotavator Subsidy दिया जाएगा।
ऊपर दी गई श्रेणी के किसानों को अधिकतम रोटावेटर पर 50% तक लाभ प्राप्त होगा। यानी 42000 से 50400 रुपए तक की सब्सिडी दिया जाएगा।
बता दे प्रदेश सरकार की ओर से अन्य शरण के किसानों को भी रोटावेटर पर सब्सिडी दिया जाएगा इसके लिए 40% तक सब्सिडी दी जाएगी यानी उसके लिए किसानों को 34000 से 40300 तक सब्सिडी प्राप्त होगा।
जरूरी कागजात
1. आधार कार्ड
2. जनाधार कार्ड
3. जमाबंदी की नकल (6 महीने से ज्यादा पुरानी नही हो)
4. जाति प्रमाण पत्र
5. ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (RC) की प्रति (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए अनिवार्य)
सब्सिडी के लिए पात्रता और चयन प्रक्रिया
1. सब्सिडी प्राप्त करने वाले आवेदक के पास खुद के नाम पर भूमि कृषि योग्य होना आवश्यक है।
2. आवेदक के पास ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन का नाम होना भी आवश्यक
3. योजना में कृषि यंत्र 3 साल में एक किसान को केवल एक बार ही सब्सिडी प्राप्त होगा।
4. आवेदकों को राज किसान पोर्टल किए गए ऑनलाइन वरीयता क्रम के अनुसार सब्सिडी का चयन होगा।
Rotavator Subsidy: रोटावेटर पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए इच्छुक किसान अपने आप खुद ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर कर सकते हैं या इसके अलावा ई-मित्र के अंदर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी प्राप्त के लिए पोर्टल पर जानकारी प्राप्त करें।
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