राजस्थान सिंचाई योजना, किसान साथियों सरकार के द्वारा किसानों के लिए काफी स्कीमें चलाई जाती है जिससे किसान दोस्तों को कम लागत में अच्छा लाभ हो और अच्छी पैदावार उठा सकें। सिंचाई योजना के जरिए सरकार ने किसानों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ें और फायदा उठाएं। डिग्गी पर सब्सिडी किस प्रकार पाएं। और इसके साथ ही डिग्गी बनाने पर सब्सिडी कितनी मिलेगी।
राजस्थान सिंचाई योजना
जिन किसान साथियों के पास (Diggi Nirman Subsidy) सिंचाई के लिए ट्यूबेल मोटर की व्यवस्था नहीं है, या पानी के स्रोत कम है उन किसानों साथियों का संज्ञान लेते हुए राजस्थान सरकार ने डिग्गी के निर्माण हेतु 90% अनुदान राशि देने का फैसला लिया है। नहर बंदी के समय डिग्गी में पानी को इकट्ठा करके किसान साथी अपनी फसलों को बढ़ा सकते हैं।
राजस्थान में डिग्गी निर्माण पर मिलेंगी 90% सब्सिडी:
दोस्तों, इन दिनों राजस्थान सरकार द्वारा अपने राज्य में कई तरह की सौगात दी जा रही है। उसी के चलते अब किसानों को भी राजस्थान सरकार ने डिग्गी निर्माण योजना के जरिए 90% सब्सिडी देने का घोषणा कर दी है।
जो किसान अपने खेत में डिग्गी निर्माण करने का इच्छुक है, जो सीमांत किसान है, उसको राजस्थान सरकार के द्वारा उच्चतम 3.40 लाख़ रुपए अनुदान राशि प्रदान की जाएंगी। डिग्गी बनाने में जितनी लागत आती है उसका 90% खर्चा राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाएगा।
डिग्गी का निर्माण करने वाले अन्य किसानों को 75% तक का प्रावधान सरकार ने किया है। या अधिकतम राशि 3 लाख़ रुपए राजस्थान सरकार द्वारा अनुदान राशि वहन की जाएगी । कम से कम 4 लाख़ लीटर पानी का भराव होना चाहिए, या इससे अधिक पानी भरने की क्षमता होनी चाहिए। यह अनुदान राशि प्लास्टिक की लाइनिंग डिग्गी निर्माण पर दी जाएगी।
जानें कैसे मिलेगी डिग्गी निर्माण पर सब्सिडी
राजस्थान सरकार की डिग्गी निर्माण योजना का लाभ उठाने के लिए आपको यह पत्र होना जरूरी है।
सिर्फ राजस्थान राज्य का मूल निवासी को डिग्री निर्माण पर सब्सिडी मिलेगी।
इसके लिए दो बीघा जमीन किसान के पास होना जरूरी है जो डिग्गी पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते है।
जो किसान नहरी क्षेत्र के हैं वो सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
अगर आप डिग्गी निर्माण कर रहे हैं तो इसके साथ आपके पास ड्रिप, स्प्रिंकलर, माइक्रो, जैसे संयंत्र होना अनिवार्य है।
आवेदन के लिए जरूरी कागजात
अगर आप राजस्थान सरकार की डिग्गी निर्माण योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और इसके इच्छुक है तो आपके पास यह सभी अनिवार्य कागजात होना आवश्यक है।
आपका आधार कार्ड नंबर।
जमाबंदी।
जहां आप डिग्गी बनवाना चाहते हैं उस जमीन का राजस्थान विभाग का जारी किया हुआ नक्शा।
सीमांत और लघु श्रेणी में पंजीकृत
डिग्गी निर्माण पर सब्सिडी आवेदन करने का सही तरीका
गहलोत सरकार द्वारा चलाई गई डिग्गी निर्माण योजना पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आप अपने गांव या मोहल्ले में जहां भी आपको ई दिशा केंद्र मिले वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर्म अप्लाई करने के बाद कोई त्रुटि रहती है तो 15 दिन के अंदर अंदर आपके पास विभाग के द्वारा s.m.s. आएगा और अपनी त्रुटि को सही कर सकते हैं। निर्धारित समय से पहले अगर आप अपनी त्रुटि को सही नहीं करवाते है, तो आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा
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