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Tractor Subsidy 2023: ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को सरकार दे रही 3 लाख रुपए, सब्सिडी लेने के 20 मई तक करें आवेदन

New Tractor Subsidy 2023: ट्रैक्टर पर सब्सिडी का वेट कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। एसबी 89 योजना के जरिए गरीब किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रु की सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी 35 एचपी से ज्यादा क्षमता के ट्रैक्टरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। योजना में आवेदन करने वाले किसानों की सूची हाल ही में जारी की गई है।

इन चयनित किसानों को 3 लाख रुपए की ट्रैक्टर सब्सिडी का फायदा मिलेगा। किसानो के लिए सरकार द्वारा तय की गई पैनल एजेंसी से अपनी इच्छा के मुताबिक ट्रैक्टर की खरीदारी कर सकते हैं। योजना में आवेदन करने वाले अन्य किसानों की लिस्ट भी जल्द जारी होगी। Super mandi bhav के इस लेख में आपको ट्रैक्टर सब्सिडी से जुड़ी सरकार की महत्वपूर्ण योजना एसबी 89 योजना के बारे में सही से जानकारी दी जा रही है। ट्रैक्टर व कृषि यंत्रों पर सब्सिडी स्कीम की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।

Tractor Subsidy 2023 660 किसानों को दी जाएगी 3 लाख रुपए की ट्रैक्टर पर सब्सिडी

किसानों को खेती के विभिन्न कार्य को करने में ट्रैक्टर की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए इस आधुनिक युग में किसानों के लिए ट्रैक्टर मुखे कृषि यंत्र बन गया है। लेकिन ट्रैक्टर के रेट अधिक होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर किसान ट्रैक्टर की खरीद नहीं कर सकता हैं। इसलिए किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों ने ट्रैक्टर की खरीदारी करने के लिए अनुदान राशि देने का फैसला लिया है।

हरियाणा के अनुसूचित जाति के किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सरकार की एसबी 89 योजना के तहत से छोटे सचिवालय में ट्रैक्टर खरीदने के लिए लाभार्थी किसानों का चयन ऑनलाइन ड्रा के रूप से किया गया। हरियाणा में अनुसूचित जाति के 660 किसानों को योजना के माध्यम ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के लिए ड्रा निकालने की प्रक्रिया जारी है। पानीपत व भिवानी सहित अन्य जिलों में ड्रा निकालकर किसानों को ट्रैक्टर पर 3 लाख रु तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के मुताबिक योजना पर लगभग 20 करोड़ रु खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में 30 किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे।

295 किसानों के पानीपत में आवेदन पाएं गए वैध

हरियाणा की खट्टर सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति के किसानों को 50 % सब्सिडी पर ट्रैक्टर मैहुया कराने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। जिसके लिए 10 जनवरी तक राज्य के किसानों से फार्म मांगे गए थे। योजना का फायदा लेने के लिए पानीपत के हजारों किसानों ने आवेदन किया था। इन किसानों ने ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने सहित ट्रैक्टर पर सब्सिडी का फायदा लेने के लिए सारे मापदंड पूरे कर लिए थे। लेकिन इनमें से 295 किसानों के आवेदन सही थे। जिन किसानों ने सारी प्रक्रिया पूरी की थी उनके नाम पंजीकृत हुए थे। डी आर ओ राजकुमार भोरिया और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक वजीर सिंह ने बताया कि पानीपत के 25 किसानों का चयन लकी ड्रा के माध्यम से किया गया है। इन लाभार्थी किसानों को सरकार द्वारा ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपए तक की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी

5 वर्ष नहीं बेच सकते ट्रैक्टर

हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति के लाभार्थी किसान 5 साल तक अपने ट्रैक्टर को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेच सकता । अगर कोई भी इस योजना का लाभार्थी क‍िसान सब्स‍िडी में म‍िले ट्रैक्टर को पांच साल से पहले बेचता है तो सरकार उससे ब्याज के साथ-साथ सब्स‍िडी की पूरी राशि वापस लेगी । और इसके अतिरिक्त राज्य के उन किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के ल‍िए सरकार से साहयता म‍िलेगी जिसने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है।

किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर कितना मिलेगा अनुदान 

हरियाणा सरकार की इस स्कीम के जरिए राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को नये ट्रैक्टर खरीदने के लिए एसबी 89 योजना के माध्यम से सब्सिडी (Tractor Subsidy 2023) का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों और समूहों को 35 एचपी से ऊपर का नया ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी की राशि सुविधा दी जाएगी। सरकार की इस योजना के जरिए योग्य किसानों को ट्रैक्टर की खरीदने पर 50 % सब्सिडी दी जाएगी जो अधिकतम 3 लाख रुपए तक हो सकती है। इस योजना के जरिए प्रत्येक जिले के किसानों को 30 ट्रैक्टर देने का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

इस प्रकार उठा सकते हैं योजना का फायदा

इस योजना का फायदा लेने के रुचित किसान को ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना बहुत आवश्यक है और आवेदन करते वक्त परिवार पहचान-पत्र, बैंक खाते की कापी, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड (PAN) नंबर और आधार (Aadhaar) नंबर अपलोड करना आवश्यक है.

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