आज 31 जनवरी 2024 वाराणसी की जिला कोर्ट के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया बता दें कि में व्यास तहखाना की सुनवाई चल रही थी। Vyas Tahkhana ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा को लेकर आवेदन पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से मंगलवार 30 जनवरी को बहस पूरी हो गई थी। जिला कोर्ट के द्वारा ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दिया गया । जिसके लिए जिला कोर्ट ने प्रशासन को 7 दिन के अंदर बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी करने का निर्देश दिया गया है।
Gyanvapi Vyas Tahkhana: बता दें कि अब ज्ञान वापी व्यास तहखाने में नियमित रूप से पाठ पूजा किया जाएगा। जिसके लिए पूजा और अर्चना का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। वही इस केस में जीत को लेकर हिंदू पक्ष ने कहा कि यह हिंदू पक्ष के लिए 30 साल बाद न्याय मिला जिससे बहुत खुश हैं। और वर्ष 1993 नवंबर तक यहां पर पाठ और पूजा किया जाता था।
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