सरकार किसानों को नलकूप लगाने सब्सिडी किस किस को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना में लाभ प्राप्त के लिए क्या-क्या करना होगा जाने पूरी जानकारी
देश के किसानों के लिए केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा छोटे और सीमांत किसानों के लिए अपनी फसल में सिंचाई की सुविधा के लिए योजना लागू की गई है। बता दें कि इन योजनाओं के तहत किसानों को सिंचाई के संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं उसी कड़ी में प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना भी चलाई गई है।
बता दे मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत किसानों को सरकार की ओर से 80% तक की सब्सिडी दिया जा रहा है यानी किसानों को निजी नलकूप लगाने में अपने से खुद 20% ही खर्च करना होगा अगर आप भी इस योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अंत तक जरूर जुड़े रहें।
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना आवेदन की अंतिम तारीख
प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के माध्यम से किसान व्यक्तिगत रूप से अपने खेत में नलकूप लगवा सकते हैं और इसके लिए सरकार की ओर से 80% तक का सब्सिडी दिया जाएगा। जिसके चलते किसानों को 24 घंटे की सिंचाई की सुविधा प्राप्त होने वाली है। इस योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए किस 31 जनवरी 2024 तक अंतिम तिथि तक का आवेदन करना होगा।
कितनी सब्सिडी मिलेगा नलकूप लगवाने पर
किसानों की जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के द्वारा प्रदेश की सरकार की ओर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की किसानों को 80% तक लाभ मिलने वाला है वहीं पिछड़े वर्ग के किसानों को 70% और सामान्य वर्ग के किसानों को 50% सब्सिडी दिया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से इस निजी नलकूप योजना में 30000 नलकूप दिया जाएगा। जिसके लिए कुल 210 करोड़ बजट प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है।
किसान अपने खेत में नलकूप योजना के माध्यम से जो नलकूप के लिए पाइप का चयन करेंगे। उसके लिए किसानों को 4 से 6 इंच व्यास वाले पर सब्सिडी मिलने वाला है। बता दें कि सब्सिडी प्रति फीट गहराई के हिसाब से ही निर्धारित किया जाएगा।
वर्ग | सब्सिडी प्रति फीट |
---|---|
सामान्य वर्ग | ₹600 |
पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा जाति | ₹840 |
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति | ₹960 |
योजना में मोटर पंप सेट पर कितना सब्सिडी दिया जाएगा
वर्ग | 2 एचपी मोटर की लागत (रुपए) | 3 एचपी मोटर की लागत (रुपए) | 5 एचपी मोटर की लागत (रुपए) |
---|---|---|---|
सामान्य वर्ग | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 14,000 | 17,500 | 21,000 |
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति | 16,000 | 20,000 | 24,000 |
सब्सिडी का पैसा कैसे मिलेगा
किसानों को मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के माध्यम से सब्सिडी का पैसा उन्हें दो चरणों में दिया जाएगा इसके लिए किसान अपने खेत में बोरिंग करवाएंगे और बोरिंग करवाने के बाद उन्हें पानी निकालने के बाद सब्सिडी की पहली किस्त जारी किया जाएगा।
बोरिंग करवाने के बाद किसान मोटर खरीद पहले अपने पैसों से ही मोटर खरीद कर खेत में बोरिंग में सेट करना होगा और फिर बोरिंग और मोटर के सेट हो जाने के बाद पानी निकलना शुरू हो जाएगा तब आपको दूसरी किस्त का पैसा आपके खाते में डीबीटी के द्वारा भेजा जाएगा
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना में आवेदन के लिए कौन कौन पात्र हैं
बता दे की मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना में आवेदन करने की पात्रता केवल बिहार के किसान ही होंगे और उन्हें बिहार के मूल निवासी किसान होने पर ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। किसान की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। वही उनके पास कम से कम 40 डिसमिल जमीन भी होना चाहिए और परिवार में किसी भी प्रकार की कोई सरकारी नौकरी भी नहीं होना चाहिए यदि यह सभी पात्र श्रेणी में आप भी आते हैं तो 31 जनवरी से पहले आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना में आवेदन की प्रक्रिया जानें
अगर आप बिहार राज्य के किसान हैं और इस योजना में पात्रता रखते हैं तो आपको इस योजना में आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 तक आवेदन जरूर करना चाहिए और इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://mwrd.bih.nic.in/mnny/Default.aspx या https://state.bihar.gov.in/mwrd/CitizenHome.html जाकर आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी कागजात की आवश्यकता रहेगी। जिसके लिए किसानों के पास अपना आधार कार्ड, लगान रसीद जिस खेत में आप इस को योजना का लाभ लेना चाहते हैं। डीबीटी लिक अकाउंट नंबर ।
योजना से जुड़ी और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान लघु जल संसाधन विभाग बिहार सरकार के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं और इसके अलावा भी अपने जिले के कृषि विभाग या सिंचाई विभाग से संपर्क कर सकते हैं या फिर आप फोन के माध्यम से इन नंबरों पर 0612-2215605, 0612-2215606 संपर्क कर सकते हैं।
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