किसानों को खेती करने में सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है तो वह है सिंचाई, और यह आने वाले दिनों में और ज्यादा में देखने को मिल रही है।
भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भूजल अपने निचले स्तर पर पहुंच गया है। जिससे किसानों को सिंचाई में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को सिंचाई में आने वाली समस्याओं से समय पर सिंचाई ना होने से फसलों का उत्पादन काफी घट जाता है।
केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा किसानों की सिंचाई की समस्या को हल करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी में से एक योजना है जिस पर हम आज आपको पूरी जानकारी देंगे। सिंचाई की समस्या को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की सरकार ने किसानों की सिंचाई की सुविधा के लिए सिंचाई पाइप लाइन खरीदने पर 60% सब्सिडी देने का ऐलान किया है।
प्रदेश में राजस्थान सरकार के द्वारा लघु और सीमांत किसानों को सिंचाई पाइप लाइन के लिए इकाई लागत का 60% या इससे ज्यादा से ज्यादा ₹18000 करती हूं। वहीं अन्य किसानों के लिए इकाई का लागत का 50% या अधिकतम ₹15000 की सब्सिडी दी जाएगी ।
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इस योजना में इस किसानों को लाभ देने के लिए किसान के नाम पर खेती करने योग्य भूमि होनी चाहिए और साथ ही कुए पर जल विद्युत/ ट्रैक्टर या डीजल चलित पम्प सेट हो। अगर आप दू पाइप लाइन के लिए सब्सिडी लेना चाहते हैं तो इसके लिए सब्सिडी अलग अलग दिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए भूमि का मालिक अलग-अलग होना आवश्यक है।
इस योजना में इच्छुक किसान लाभ के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया को पूरी करें। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अपने क्षेत्र के नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर फार्म जमा करे।
फार्म जमा करने से पहले किसान जमाबंदी की नकल 6 महीने से अधिक पूरानी नहीं होनी चाहिए आधार कार्ड, किसान के द्वारा आवेदन के बाद पाइप लाइन की खरीद कृषि विभाग की स्वीकृति के बाद कृषि विभाग में पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक विक्रेता से ही की जाए।
इस योजना में मोबाइल संदेश अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिल सकेगी। सिंचाई पाइप लाइन खरीदने के बाद विभाग द्वारा सत्यापन किया जायेगा। अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा हो जायेगा
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