केंद्र और राज्य सरकार (Haryana Solar System) के द्वारा चलाई जा रही है योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर 75% तक का अनुदान दिया जा रहा है बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के द्वारा 3 प से 10 एचपी तक सोलर ऊर्जा पंप लगाने पर 75% तक का भारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसान आवेदन कर सकते हैं।
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Haryana Solar System: बता दे कि किसान अपने खेत में डीजल की बचत करना चाहते हैं और सोलर पंप लगवाने की इच्छुक हैं वे किसान ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक पोर्टल www.saralharyana.gov.in पर आवेदन जमा कर सकते हैं।और लाभ प्राप्त के लिए अंतिम दिनांक से पहले आवेदन करें
कितने एचपी तक मिलेगी सब्सिडी। Haryana Solar System
बता दें कि अतिरिक्त उपायुक्त नीरज के मुताबिक नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के ओर से हरियाणा प्रदेश में 202324 के लिए तीन एचपी मोनोब्लॉक 7.5 एचपी डीसी सबमर्सिबल और 10 प एसी और डीसी सबमर्सिबल के लिए किस सौर ऊर्जा पंप लगवाते हैं तो उन्हें 75% तक का अनुदान दिया जाएगा।
सोलर पंप के लिए ये है पात्रता
जिन किसानों के पास पहले से कनेक्शन है उन्हें पात्र नहीं माना जाएगा। किसान के पास अपनी परिवार पहचान पत्र होने के साथ-साथ कृषि भूमि की जमाबंदी, फर्द होना अनिवार्य। इच्छुक किसान के पास बिजली आधारित पंप नहीं होना चाहिए। बता दें कि हरियाणा प्रदेश में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के मुताबिक जिन गांवों में भूमि में पानी 100 फीट से भी नीचे हो गया है। और वह किसान सूक्ष्म सिंचाई के प्रणाली को अपनाते हैं। तो इस योजना में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
के साथ-साथ प्रदेश के भी किसान जो धान की खेती करते हैं और उनके क्षेत्र में एचडब्ल्यूआरए की रिपोर्ट के माने तो भूमि में पानी का स्तर 40 मीटर से नीचे है। वहां पर किसान इस योजना में लाभ प्राप्त नहीं कर सकते।
किन किसानों को लाभ मिलेगा
बता दे कि इस वर्ष लगाने वाली सोलर पंप के लिए लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय के आधार और भूमि के अनुसार चयन किया जाएगा बता दें कि किसानों के खेत में पानी की जरूरत और पानी कितनी फिट पर होगा उसके आधार पर चयन किया जाएगा। और जिन किसानों के द्वारा भूमि में पाइपलाइन दबाकर सिंचाई करना या फवारा या टपक सिंचाई से करते हैं उन्हें लाभ प्राप्त होगा।
और इसके साथ-साथ जिन स्थानों में डार्क जोन के लिए क्षेत्र निर्धारित किया गया है उन्हें नया ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन नहीं मिलेगा। बता दी कि पुराना ट्यूबवेल होने के साथ-साथ अगर डीजल इंजन से सिंचाई करने वाले किसानों को योजना में लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा किसान जो पहली सोलर पंप का लाभ उठा चुके हैं उन्हें भी इसमें पत्र नहीं माना गया है और एक किसान को एक ही सोलर पंप मिलेगा।
हरियाणा प्रदेश की किसान सोलर पंप पर मिलने वाली 75% तक का अनुदान पाने की इच्छुक हैं उनके बारे में अतिरिक्त उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान अपने खेत के अलावा गौशाला, वाटर यूजर संगठन और सामूहिक सिंचाई सिस्टम के माध्यम से भी इस योजना में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना से जुड़ी और ज्यादा अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसान विभाग की ऑफिशल वेबसाइट https://hareda.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।