हमारे देश में आज भी गांव और देहात में रहने वाले लोग खेती कार्य और पशुपालन के कार्य में अपना जीवन यापन करते हैं और उनका मुख्य व्यवसाय यही है। इसी के चलते हमारे देश में किस के साथ-साथ पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा समय-समय पर कई योजनाएं आरंभ की गई है जिसके तहत सब्सिडी दी जाती है। या फिर सस्ते लोन में अपने कारोबार को आगे बढाने का मौका मिलता है। सरकार के द्वारा पशुपालकों के लिए प्रदेश की सरकार पशु आवास और पशु शेड बनाने के लिए भारी अनुदान दिया जा रहा है
पशुपालन का कार्य करने वाले पशुपालकों व किसान जिनकी पशुपालन करने में रुचि है। उनके लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत सरकार सब्सिडी दी जाएगी। जिसके तहत किसानों को सब्सिडी के तौर पर कितना पैसा मिलेगा और इसकी क्या नियम और प्रक्रिया फॉर्म अप्लाई करने का तरीका क्या रहेगा। जानने के लिए आप इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर पढ़ें
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना क्या है?। Mukhymantri pashudhan Vikas Yojana
जो किसान या पशुपालक अपने पशुओं के लिए आवास का निर्माण करवाते हैं या पशु खरीद पर उसके लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए वित्तीय सहायता 90% भारी सब्सिडी दी जाती है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में पशुपालन कार्य के अलावा कृत्रिम गर्भाधान, बंध्याकरण,टीकाकरण, विशेष पशु चिकित्सा शिविर,कृमि नाशक दवा वितरण,पशु पालन हेतु प्रशिक्षण आदि नि:शुल्क दिया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की पशुपालकों को आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और दूध उत्पादन में मजबूती प्रदान करना है।
कितनी सब्सिडी मिलेगी मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में
प्रदेश सरकार की ओर से पशुपालकों को पशु खरीदने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के द्वारा अनुदान दिया जाएगा जिसमें पशुपालकों को पशु आवास और पशु खरीद पर 75 से 90% तक का अनुदान दिया जा रहा है।
आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है
बता दे की इस योजना में किस या पशुपालकों के द्वारा फॉर्म ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
पशुपालकों को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में आवेदन करने हेतु कौन-कौन से जरूरी कागजात की आवश्यकता होगी आप नीचे दिए गए विवरण में देखें
- आधार कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण-पत्र
- जाति प्रमाण-पत्र
- राशन कार्ड (आवेदक का नाम होना जरूरी)
- विधवा प्रमाण-पत्र (लागू होने की स्थिति में)
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (लागू होने की स्थिति में)
- बैंक खाता की पासबुक फोटोकॉपी
- मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए
योजना में आवेदन करने के लिए कौन-कौन पात्र
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में पशु आवास सब्सिडी का लाभ लेने वाले आवेदन करने वाला झारखंड प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है इसके साथ आवेदन करने से पहले जरूरी कागजात अवश्य पूरी करें। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से किया जा सकता है अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके बाद आपके नजदीकी किस कार्यालय में जमा करना होगा।
पशुपालकों की जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना से जुड़ी और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जिला के पशुपालन पदाधिकारी या प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी या अपने पंचायत के मुखिया से भी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं।
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