हमारे देश के हर क्षेत्र में अब महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रही है और बता दे की सरकार के द्वारा समय-समय पर योजनाएं चलाई जा रही है ताकि महिलाओं और लड़कियों को अच्छी शिक्षा के अवसर प्राप्त हो वह अन्य किसी भी सुविधा से वंचित ना रहें। इसको लेकर हमारे देश में केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक कई योजनाएं चलाई जा रही है।
मुख्यमंत्री शिक्षा ऋण योजना
इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास और राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश डंडा ने बताया कि महिलाओं और लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार भी वचनबद्ध है। इसी के तहत हरियाणा प्रदेश में महिलाओं और लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए हरियाणा महिला विकास निगम ने शिक्षा अधिनियम योजना लागू की गई। जिससे महिलाओं और लड़कियों को सही शिक्षा प्राप्त हो सके।
योजना में 5% प्रतिशत ब्याज दर की सब्सिडी मिलेगी
मुख्यमंत्री शिक्षा ऋण योजना: उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि शिक्षा ऋण योजना के द्वारा 5% ब्याज दर पर सब्सिडी दिया जाता है। बता दे की योजना के तहत अगर आपको बैंक 9.50% ब्याज दर पर शिक्षा ऋण देता है। तो आपको महिला विकास निगम की ओर से पांच प्रतिशत ब्याज दर के रूप में सब्सिडी प्राप्त होगी या ऋण प्राप्त लाभार्थी को केवल 4.50% ब्याज के रूप में ही देना होगा।
मुख्यमंत्री शिक्षा ऋण योजना में अभी तक कितना मिला लाभ
हरियाणा महिला विकास निगम के मुताबिक हरियाणा प्रदेश में अभी तक इस योजना से 10650 महिलाओं व लड़कियों को लाभ दिया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं और लड़कियों को ब्याज सब्सिडी के तौर पर 2409.39 लाख रुपए मिल चुका है।
अगर आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप अधिक जानकारी जानने के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://www.hwdcl.org पर लोगों के द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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