बाड़मेर, 08 मार्च। जिले में ओलावृष्टि और बारिश से खराब हुई फ़सल की सूचना 72 घण्टे में किसान को बीमा कंपनी में रिपोर्ट दर्ज करानी अनिवार्य है।
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Pm fasal bima yojana)
जिला कलेक्टर लोक बंधु ने कहा कि जिले में दो तीन दिन से हो रही बरसात और ओलावृष्टि से फसलें खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत नुकसान की भरपाई के लिए 72 घण्टे के अन्दर जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को रिपोर्ट देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिले में वर्तमान में कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि से किसानों की फसलों में नुकसान होने की आशंका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत बीमित फसल में नुकसान होने पर किसान को व्यक्तिगत आधार पर बीमा कंपनी में शिकायत कराने का प्रावधान है।
जिला कलेक्टर ने कहा कि रबी फसल में बीमित फसल को नुकसान होने पर घटना घटने के 72 घण्टे में जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को सूचित आवश्यक करें । किसान फसल में हुए नुकसान की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रभावित किसान जिलों में कार्यरत बीमा कंपनी, कृषि कार्यालय या संबंधित बैंक को भी नुक़सान पत्र भरकर सूचना दे सकते हैं। लेकिन किसान द्वारा घटना घटने के 72 घण्टे में संबंधित बीमा कम्पनी को सूचना देना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि बाडमेर जिले के किसान एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 18004196116 पर खराब हुई फ़सल की सूचना दे सकते हैं।
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