PM Kisan Tractor Subsidy Apply 2023: कोई किसान भाई ट्रेक्टर लेना चाहता हैं तो उसके लिए सरकार ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है जल्दी से इस योजना का फायदा लें , ट्रैक्टर खरीदने के लिए भारत सरकार ने किसानों को सब्सिडी देने को प्रदान किया है. इसकी सहायता से किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर आधी कीमत पर खरीद सकते हैं.
सरकार किसानों को मिनी ट्रैक्टर खरीद के लिए यह सब्सिडी देगी और सरकार ने इसके लिए अलग योजना बनाई है. दोस्तों आइए जानते हैं कि किसानों को मिनी ट्रैक्टर योजना में क्या लाभ मिल सकता है और इसके लिए आवेदन कैसे करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसानों को खेती करने के लिए टैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु देश में कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह ट्रैक्टर खरीदने में असमर्थ हैं. ऐसी स्थिति में उन्हें ट्रैक्टर किराए पर लाना पड़ता है या फिर खेतों की जुताई करने के लिए बैलों का प्रयोग करना पड़ता है. इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार यह किसान ट्रेक्टर योजना लेकर आई है. सरकार द्वारा पीएम किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Yojana Benefits) के जरिए किसानों को आधी कीमत में यानि की 90% सब्सिडी पर ट्रैक्टर मुहैया कराए जायेगें।
देश के किसानों को खेती कार्य करने के लिए कई प्रकार की मशीनों की भी आवश्यकता पड़ती है. ऐसे में किसानों की सहायता के लिए सरकार ट्रैक्टर खरीदने पर भारी सब्सिडी दें रही है. यह सब्सिडी ‘प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना’ (PM Kisan Tractor Yojana) के जरिए दी जा रही है।
यहां से करें ऑनलाइन आवेदन।
सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने और किसानों के स्वयं सहायता समूहों के लिए आय का एक नया स्रोत बनाने के मकसद से इस योजना को लागू किया है। इस योजना के जरिए हमें इसके लिए सभी आवश्यक सामग्री के साथ मिनी ट्रैक्टर मिल रहा हैं।
प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना के लिए आवश्यक सामग्री
1. आधार कार्ड
2. राशनकार्ड
3. इनकम साटिफिकेट
4.पेन कार्ड
5. बैंक कापी
6. पासपोर्ट फोटो
PM Kisan Tractor Yojana Eligiblity Criteria (पात्रता)
देश को कोई भी किसान भाई ट्रेक्टर योजना का लाभ लेना चाहता हैं तो उसे नीचे दिए गए कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा तभी वह अपने इस योजना को भागीदार बन सकता हैं ओर सब्सिडी ले सकता हैं:
किसान द्वारा पहले कभी कोई ट्रैक्टर ना खरीदा हो।
किसान के पास खेती योग्य जमीन होनी जरूरी है
पीएम ट्रैक्टर योजना लघु एवं सीमांत किसानों भाइयों के लिए है।
इस योजना को केवल एक बार ही लाभ लिया जा सकता है।
एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही इस योजना के लिए आवेदन अप्लाई कर सकता है।
इस योजना के जरिए किसान भाई केवल एक ही ट्रेक्टर सब्सिडी पर खरीदने के लिए पात्र है।
आवेदन करते समय हस्ताक्षर के साथ आवेदन पत्र भरें और आवेदन के साथ सभी डोकोमेट संलग्न करें।
किसानों के स्वयं सहायता समूहों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। ऐसे स्वयं सहायता समूह इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।
स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य महाराष्ट्र राज्य के निवासी होने जरूरी है।
स्वयं सहायता समूह के कम से कम 80 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग के होने चाहिए और नव-बौद्ध समुदाय के होने चाहिए।
PM Kisan Tractor Subsidy Apply
मिनी ट्रैक्टर के अलावा योजना अंतर्गत इसके उपसाधन प्राप्त करने की योजना की सीमा 3 लाख 50 हजार होगी। उपरोक्त शेष राशि का भुगतान किसानों या स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को किया जाएगा
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