Kusum Solar pump Yojana :- सरकारो द्वारा किसानों के लिए समय – समय पर सोलर पंप योजना लाई जाती है ताकि किसानों को सिंचाई में सुविधा हो सके। इस योजना से किसानों को अच्छा लाभ मिलता है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सब्सिडी दी जाती है
भारत के राज्य सरकारों द्वारा किसानों के लिए समय – समय पर सोलर पंप योजना लाई जाती है इस कड़ी के तहत राजस्थान सरकार ने किसानों को सोलर पंप पर 100% सब्सिडी देने को फैसला लिया है राजस्थान के किसान भाई इस योजना को लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं इस योजना में सरकार किसानों को अनुदान भी देगी।
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किसान भाई इस योजना(solar Pump Yojana) के बारे में सारी जानकारी, फार्म कहा पर भरें। इस योजना के लिए क्या शर्ते हैं हम आपको इसकी विस्तृत जानकारी रिपोर्ट में देंगे। इस योजना में किसानों को सोलर पंप पर 100% सब्सिडी दी जाएगी।
किन किसानों को मिलेगी 100 प्रतिशत सब्सिडी
किसानो के लिए सोलर पंप उपयोग को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कुसुम योजना के तहत सोलर पंप पर सब्सिडी देने को फैसला लिया है। मीडिया खबरों के अनुसार कृषि आयुक्त कानाराम जी ने कहा कि किसानों को सोलर पंप पर इकाई खर्चे पर 60% सब्सिडी दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान भाइयों को 45000 रुपए के अतिरिक्त सब्सिडी तथा जनजाति उप -योजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति किसानों को 3 व 5 H.p. क्षमता के सोलर पंप पर 100 % सब्सिडी दी जाने को फैसला किया गया है।
Solar Pump Yojana
सोलर पंप योजना सब्सिडी लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा शर्त निर्धारित कि है। आइए जानें
1. कृषि क्षेत्र में फ़सल सिंचाई के लिए मिनी सइप्रंकलर, ड्रिप, माइक्रो सिप्रंकलर, को प्रयोग करने वाले किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
2. इस योजना के तहत उच्च बागवानी जैसे शेडनेट हाउस, ग्रीन हाउस और लो- टनल तकनीक को प्रयोग करने वाले किसान भाई भी सब्सिडी के पात्र है
पात्र किसान को 3 h.p. ,5h.p. और 7.5h.p.के सोलर पंप लगाने पर सब्सिडी दी जाएगी।
दोस्तों 3 एचपी सोलर पंप प्लांट लगाने के लिए राज्य के वही किसान भाई आवेदन कर सकते हैं। जिनके पास कम से कम 0.4 हेक्टेयर जमीन होना चाहिए। इसके अलावा, किसान के पास 1000 क्यूबिक मीटर क्षमता का जल भंडारण ढांचा व 400 क्यूबिक मीटर क्षमता का टैंक व 600 क्यूबिक मीटर क्षमता का फार्म पौंड व 100 क्यूबिक मीटर क्षमता का पानी का टैंक व अधिकतम 100 मीटर गहरा भूमिगत जल स्रोत होना चाहिए।
साथियों 5 एचपी के सोलर पंप के लिए राज्य के केवल वही किसान भाई फार्म भर सकते हैं। जिनके पास कम से कम 0.75 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। इसके साथ ही उनके पास 2000 क्यूबिक मीटर क्षमता का जल भंडारण ढांचा व अधिकतम 100 मीटर गहराई का डिग्गी या भूमिगत जल स्रोत होना चाहिए।
किसान भाइयों 7.5 एचपी सोलर पंप प्लांट लगाने के लिए किसान के पास कम से कम 1.0 हेक्टेयर जमीन होनी जरूरी है । इसके अलावा 7500 घन मीटर क्षमता का जल भण्डारण ढांचा व खाई अथवा अधिकतम 100 मीटर गहराई का भूमिगत जल स्रोत होना भी आवश्यक है।
सोलर के लिए आवेदन करने वाले अपना आधार कार्ड ,भामाशाह कार्ड,जन आधार कार्ड,आवेदनकर्ता किसान का पासपोर्ट साइज़ फोटो, आवेदन पात्रता के लिए सत्यापन प्रमाण-पत्र,किसान का खुद का शपथ-पत्र,कृषि भूमि के कागजात जमाबंदी,योजना के तहत सूचीबद्ध फर्म के एग्रीमेंट के कोटेशन की फोटोकॉपी, कनेक्शन पाने के लिए नामांकन पत्र ,कागजात तैयार रखें।
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सोलर पंप अनुदान आवेदन कैसे करे
कुसुम सोलर पंप योजना में राजस्थान किसान फायदा लेने के लिए कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट राज किसान साथी पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर आप ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। कुसुम सोलर पंप योजना और आवेदन के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क करें।1800-180-1551 टोल फ्री नंबर पर जानकारी प्राप्त करें।
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