सरकार खाद बीज स्टोर खोलने के इच्छुक किसानों इसके लिए सरकार किसानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बीज स्टोर और खाद के लिए लाइसेंस देने के काम करती है।
खेती और किसान देश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में इससे संबंधित कार्य करने वालों का भी अहम रोल है। सरकार ने किसानों को तरह-तरह की बिजनेस करने के लिए योजना चला रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को खाद और बीज स्टोर करने वाले किसानों को लाइसेंस देती हैं।
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आवेदन ऑफलाइन कैसे करें
किसान अगर ऑनलाइन आवेदन के द्वारा लाइसेंस लेना चाहते हैं तो अपने आसपास के नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या फिर अपने जिला कृषि कार्यालय में जाकर खाद और बीज स्टोर के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग द्वारा आवेदन को 24 दिनों में जरूरी सत्यापन पूरा कर लाइसेंस जारी करना अनिवार्य होता है।
आवेदन ऑनलाइन का तरीका
किसान अगर ऑनलाइन के द्वारा मैसेज लेना चाहते हैं तो अपने नजदीकी कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल बजाकर बना आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन करें। खाद और बीज स्टोर का लाइसेंस के लिए किस वेबसाइट पर एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा इस फॉर्म को भरें सभी जरूरी डॉक्यूमेंट की जानकारी दें और फिर आप फॉर्म को सबमिट करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी निकाले इसे 1 सप्ताह के भीतर संबंधित कृषि कार्यालय में जमा करवाएं। आवेदन का सत्यापन विभाग द्वारा करने के बाद लाइसेंस जारी किया जा सकता है। किसान भाइयों खाद बीज स्टोर के लिए आवेदन करने वाले की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर उच्चतम 45 वर्ष तक होगी
ज्यादा जानकारी के लिए यहां पर चैक करें
किसान खाद और बीज स्टोर का कार्य करने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी वेबसाइट ( एग्री लाइसेसिंग सेगमेंट )पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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