PM Kisan Yojana: किसानों के लिए खुशखबरी अगले हफ्ते जारी होगी 13वीं किस्त ! चैक करें लिस्ट में अपना नाम
पीएम किसान सम्मान योजना पीएम मोदी ने पिछली किस्त (12वीं) 17 अक्टूबर 2022 को जारी की थी। तब इस योजना लगभग 80 मिलियन किसानों को सीधा फायदा हुआ था।
पीएम किसान सम्मान निधि (Pm Kisan Yojana) योजना की किसान 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे। इसी बीच किसानों के लिए खुशखबरी है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान योजना की 13वीं किस्त जारी कर सकते हैं। आपकों बताते चलें कि दरअसल, 24 फरवरी 2019 को केंद्र की मोदी की सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया था। ऐसे में पीएम किसान योजना 24 फरवरी को 4 साल पूरे हो जाएंगे। इसलिए यही वजह है कि केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान इस दिन 13वीं किस्त जारी करने की उम्मीद जताई जा रही है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, PM मोदी ने 12वीं किस्त जारी 17 अक्टूबर 2022 को की थी।तब इस योजना से लगभग 80 मिलियन किसानों को सीधा फायदा हुआ था। इस किस्त में 16,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।
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पिछले सप्ताह बजट सत्र के दौरान संसद में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 2019 की शुरुआत में 3.16 करोड़ थी जोकि 2022 के मध्य में बढ़कर 10.45 करोड़ हो गई है।
यदि आप भी किस्त के बारे में अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा।
फिर आप दाएं कोने पर लाभार्थी स्थिति’ के टैब पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा। फिर, आधार संख्या, बैंक खाता संख्या में से किसी एक विकल्प का चयन करें। इसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में पीएम किसान राशि जमा हुई है या नहीं।
पीएम किसान सम्मान योजना के तहत, सरकार पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रु की आर्थिक सहायता प्रदान करती है,जिसका भुगतान 2,000 रु की 3 किस्तो में किया जाता है। इन सभी को हर चार महीने में एक किस्त जारी की जाती है। सरकार सीधे पैसा लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किए जाते हैं।
आपकों बता दें कि जिन किसानों के नाम खेती योग्य भूमि है, वे इस योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं। वहीं, अगर आप संस्थागत भूमि धारकों, संवैधानिक पदों पर आसीन कृषक परिवारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी स्वायत्त निकायों,राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को इस योजना से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, जिनकी 10,000 रु प्रति माह से अधिक की पेंशन वाले इंजीनियर, डॉक्टर, अधिवक्ता और पेंशनभोगी भी इस योजना के लिए पात्र नहीं माना हैं।
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